कर्नाटक की एक अदालत में लोकसभा से पारित किसान विधेयकों का विरोध कर रहे किसानों पर किये गये ट्विट को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौती के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
यह शिकायत तुमकुर में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की गयी है। इसमें कहा गया है कि कंगना की टीम के 21 सितंबर के ट्विट में कहा गया है कि कंगना द्वारा पोस्ट की गयी यह सामग्री दर्शाती है कि उसकी मंशा उन लोगों को आहत करने की है जो लोकसभा मे पारित किसान विधेयकों का विरोध कर रहे हैं ताकि इससे दंगा हो।
शिकायत में आगे कहा गया है,
‘‘ ट्विटर एकाउन्ट पर आरोपी द्वारा पोस्ट की गयी यह पोस्ट अलग अलग सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच टकराव करा सकती है। ऐसा लगता है कि सरकारी प्राधिकारियों ने इस ओर से आंखें मूंद रखी हैं और उनके पास इसे नियंत्रित करने या नियमित करने का कोई उपाय, नियम या दिशानिर्देश नहीं है। इन ट्विट की सामग्री के सरसरी तौर पर अवलोकन से ही पता चलता है कि सरकार को कोई परवाह नही है और हमेशा की तरह ही कोई उचित कार्रवाई करने से पहले वह कुछ खतरनाक परिणामों का इंतजार कर रही है। ’’
शिकायत में कहा गया है कि अगर इस तरह की सामग्री इन प्लेटफार्म पर पोस्ट करने की अनुमति दी जाती रही तो इससे देश के किसानों को इससे अपूर्णीय नुकसान हो सकता है।
इसमें यह भी दलील दी गयी है,
‘‘सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री पोस्ट करने के लिये जो भी जिम्मेदार हैं और जो देश में हिंसा और अस्थिरता फैलाने के लिये इस तरह की सामग्री के जरिये किसानों को बदनाम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, वे सभी भारतीय दंड संहिता की धारा 44, 108, 153, 153ए और धारा 504 के तहत दंड पाने योग्य हैं।’’
यह शिकायत अधिवक्ता रमेश नायक ने दायर की है और इसमें दावा किया गया है कि उन्होंने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में 22 सितंबर को ईमेल के जरिये अपनी शिकायत भेजी थी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुयी है।
अत: नायक ने अदालत से कंगना द्वारा भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत किये गये अपराध का संज्ञान लेने या संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले थाने को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्दश देने का अनुरोध किया गया है।
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