Mumbai sessions court
Mumbai sessions court 
वादकरण

रेप मामले मे मुंबई अदालत: अपराध स्थल पर पाया गया कंडोम यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नही कि सेक्स सहमति से किया गया था

Bar & Bench

मुंबई सत्र न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी नौसेना कर्मियों को जमानत देते हुए कहा, केवल इसलिए कि अपराध स्थल पर एक कंडोम पाया गया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि आरोपी और पीड़िता के बीच संभोग सहमति से किया गया था।

शिकायतकर्ता जो उसी घर में रहती थी जहां आवेदक ने दावा किया था कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया था जब उसका पति शहर से बाहर था।

आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता के पति को झूठा फंसाने की धमकी भी दी। जब पति को इसकी सूचना दी गई तो उसने शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

अपनी पहली याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने दूसरी नियमित जमानत अर्जी के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

आवेदक ने तर्क दिया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया था क्योंकि घर में एक और व्यक्ति मौजूद था, इसलिए अपराध करना असंभव था।

उन्होंने यह भी बताया कि मौके पर एक कंडोम मिला था जिसका मतलब था कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजश्री जे घरत ने हालांकि कहा कि प्रथम आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया गया था क्योंकि मौके पर कंडोम की मौजूदगी का मतलब सहमति से यौन संबंध नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा, "केवल इसलिए कि कंडोम घटना स्थल पर पाया गया था, इस निष्कर्ष पर आने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शिकायतकर्ता के आवेदक के साथ सहमति से संबंध थे। आगे की जटिलताओं से बचने के लिए आरोपी द्वारा कंडोम का उपयोग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।"

हालांकि, अदालत ने अंततः आवेदक को इस आधार पर जमानत दे दी कि मामले की जांच अब पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया गया है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Condom found at crime scene is not sufficient to conclude sex was consensual: Mumbai court in rape case