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वादकरण

ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Bar & Bench

मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा को कार्यकाल विस्तार देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया, जो मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुई।

याचिका में कहा गया है कि मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का केंद्र सरकार का फैसला शीर्ष अदालत के सितंबर 2021 के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें मिश्रा को और विस्तार दिए जाने के खिलाफ फैसला सुनाया गया था।

शीर्ष अदालत ने उस फैसले में केंद्र सरकार के 13 नवंबर, 2020 के पहले के एक फैसले को बरकरार रखा था, जिसने मिश्रा के नियुक्ति आदेश में पूर्वव्यापी बदलाव किए थे, जिसके द्वारा उनका कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया था।

मिश्रा को शुरुआत में नवंबर 2018 में दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त दो साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया। वह पहले ही मई 2020 में 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुके थे।

हालांकि, केंद्र सरकार ने 13 नवंबर, 2020 को एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश को इस आशय से संशोधित किया है कि 'दो साल' की अवधि को 'तीन साल' की अवधि में संशोधित किया गया है। इसे एनजीओ कॉमन कॉज ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने सितंबर 2021 में कहा था कि केंद्र सरकार के पास पूर्वव्यापी बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन यह केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल जो समाप्त होने वाला था, उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

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Congress leader Jaya Thakur moves Supreme Court against tenure extension of ED Director Sanjay Kumar Mishra