Meenakshi Natarajan and Supreme Court 
वादकरण

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा उम्मीदवारी खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन की उम्मीदवारी इसलिए खारिज कर दी क्योंकि उन्होंने हैदराबाद की अदालत में लंबित एक मामले की जानकारी नहीं दी थी।

Bar & Bench

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

इस सीट के लिए वोटिंग 18 जून को होनी है।

रिटर्निंग ऑफिसर और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव अरविंद शर्मा ने 9 जून को नटराजन की उम्मीदवारी खारिज कर दी।

यह कदम बीजेपी नेताओं - जिनमें राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट और पार्टी के राज्य महासचिव राहुल कोठारी शामिल थे - द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद उठाया गया। बीजेपी का आरोप था कि नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे में हैदराबाद की अदालत में लंबित एक मामले की जानकारी नहीं दी थी।

रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार, नटराजन ने अक्टूबर 2025 में हैदराबाद की अदालत द्वारा जारी नोटिस का जवाब तो दिया था, लेकिन अपने नामांकन पत्रों के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में इस मामले का कोई ज़िक्र नहीं किया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने माना कि हलफनामा अधूरा था और इसी आधार पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह खारिज करने का फैसला कानूनी रूप से सही नहीं है। उनका तर्क है कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है क्योंकि किसी भी अदालत ने उनके खिलाफ दायर निजी शिकायत पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, और संज्ञान लेने से पहले का नोटिस लंबित आपराधिक मामला नहीं माना जाता जिसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य हो।

दूसरी ओर, बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने तर्क दिया कि अनिवार्य जानकारी देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन हलफनामों में लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है और नटराजन द्वारा जानकारी न देने से उन दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है।

इस फैसले से कांग्रेस मध्य प्रदेश की उन तीन राज्यसभा सीटों में से एक के लिए होने वाली दौड़ से बाहर हो गई है, जिनके लिए 18 जून को वोटिंग होनी है। मंदसौर से पूर्व लोकसभा सांसद नटराजन अभी तेलंगाना के लिए AICC की प्रभारी हैं।

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Congress leader Meenakshi Natarajan moves Supreme Court against rejection of Rajya Sabha candidature