लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर (MLA) राहुल मामकूटाथिल ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट में अर्जी देकर नेमोम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज रेप केस में एंटीसिपेटरी बेल मांगी। [राहुल BR बनाम केरल राज्य]
तिरुवनंतपुरम सेशंस कोर्ट ने कल उनकी पहली एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी थी।
इस साल अगस्त में कांग्रेस पार्टी ने ममकूटाथिल की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी थी, जब कई महिलाओं ने उन पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगाए थे। ममकूटाथिल ने यूथ कांग्रेस चीफ के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, वह पलक्कड़ सीट से MLA बने हुए हैं।
एंटीसिपेटरी बेल के लिए मौजूदा अर्जी एक रेप केस से जुड़ी है, जो एक महिला और उसके परिवार ने 27 नवंबर को सीधे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को दी गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। इस शिकायत में MLA पर रेप, सेक्सुअल असॉल्ट से प्रेग्नेंसी और जबरन अबॉर्शन का आरोप लगाया गया था।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ममकूटाथिल ने उनके करीबी पलों का वीडियो बनाकर उसे धमकाया था।
ममकूटाथिल पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अलग-अलग नियमों के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें रेप के लिए सेक्शन 64, ज़बरदस्ती मिसकैरेज के लिए सेक्शन 89, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के लिए सेक्शन 316, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए सेक्शन 351, ट्रेसपास के लिए सेक्शन 329 और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सेक्शन 116 शामिल हैं। उन पर प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66E के तहत भी केस दर्ज किया गया था।
एंटीसिपेटरी बेल की अपनी पिटीशन में, ममकूटाथिल ने शिकायत करने वाली महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की बात मानी है, लेकिन कहा है कि यह पूरी तरह से आपसी सहमति से हुआ था।
पिटीशन के मुताबिक, उनके खिलाफ आरोप झूठे, पॉलिटिकल रूप से मोटिवेटेड हैं और उनका मकसद उनकी पब्लिक इमेज खराब करना है।
उन्होंने हाईकोर्ट को जांच में सहयोग करने का भरोसा दिलाया है और कहा है कि उनसे कस्टडी में पूछताछ की ज़रूरत नहीं होगी।
कथित तौर पर केस दर्ज होने के बाद से ही ममकूटाथिल पुलिस से बच रहे हैं।
ममकूटाथिल का केस वकील एस राजीव, वी विनय, एमएस अनीर, अनिलकुमार सीआर, सरथ केपी, केएस किरण कृष्णन, दीपा वी, आकाश चेरियन थॉमस, आजाद सुनील, टीपी अरविंद और महेश्वर पी लड़ रहे हैं।
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Congress MLA Rahul Mamkootathil moves Kerala High Court seeking anticipatory bail in rape case