Umar Gautam and Allahabad HC (Lucknow Bench)
Umar Gautam and Allahabad HC (Lucknow Bench) 
वादकरण

धर्मांतरण रैकेट मामला: इलाहाबाद HC ने मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक करने से रोकने के मांग वाली उमर गौतम की याचिका खारिज की

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उमर गौतम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जांच अधिकारियों को धर्मांतरण रैकेट मामले में मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। (मोहम्मद उमर गौतम बनाम यूपी राज्य)।

गौतम को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने कथित धर्म परिवर्तन रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विकास श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जांच एजेंसियों और मीडिया संस्थानों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति निष्पक्ष सुनवाई में बाधा नहीं है।

अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता का यह दावा कि 20.06.2021 के प्रेस नोट के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही जांच में कुछ संवेदनशील जानकारी लीक हुई है, पूरी तरह से गलत है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।"

कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में किसी भी संवेदनशील सामग्री को जांच अधिकारियों द्वारा प्रचारित किया गया था।

रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री और पक्षों की दलीलों की समीक्षा करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारियों द्वारा 20 जून को जारी प्रेस नोट में केवल प्राथमिकी दर्ज करने का कारण और गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम उनकी तस्वीरों के साथ इंगित किए गए हैं।

इस संबंध में, न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा किया, जिसमें मीडिया के साथ व्यवहार करते समय पुलिस द्वारा ईमानदारी से पालन करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।

उक्त दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों को अपनी ब्रीफिंग को आवश्यक तथ्यों तक ही सीमित रखना चाहिए और चल रही जांच के बारे में आधी-अधूरी या अपुष्ट जानकारी के साथ प्रेस के पास नहीं जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने देवांगना कलिता बनाम दिल्ली पुलिस पर भरोसा किया था, जहां दिल्ली पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से याचिकाकर्ता के संबंध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा किया जिसके कारण मीडिया में एक दुर्भावनापूर्ण परीक्षण हुआ।

हालांकि, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

याचिकाकर्ताओं पर लगभग 1,000 व्यक्तियों के सामूहिक धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है और उन पर हाल ही में अधिनियमित उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है।

इससे पहले, कोर्ट ने मांग की थी कि इस तरह का आदेश कैसे पारित किया जा सकता है और मीडिया की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के फैसले का भी उल्लेख किया।

कोर्ट ने कहा, "क्या हम मीडिया को रोक सकते हैं? क्या आपने इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला पढ़ा है? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में कई फैसले दिए हैं। मीडिया को रिपोर्ट करने का अधिकार है।"

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[Breaking] Conversion Racket Case: Allahabad High Court dismisses Umar Gautam plea to restrict leaking of sensitive information to media