Supreme Court of India
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वादकरण

केवल 'आखिरी बार देखे जाने' के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपियों को बरी किया

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 7 साल के लड़के की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए तीन लोगों को बरी करते हुए कहा कि एक आरोपी को केवल 'आखिरी बार देखे जाने' की परिस्थिति के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। [जाबिर और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य]।

जस्टिस एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ का विचार था कि 'आखिरी बार देखे जाने' के सिद्धांत का बहुत सीमित उपयोग है, यदि मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखे जाने और हत्या के समय के बीच का समय अंतराल संकीर्ण है

न्यायालय ने कहा, "इस अदालत द्वारा बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि आखिरी बार देखा गया" सिद्धांत का सीमित अनुप्रयोग है, जहां मृतक को आखिरी बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और हत्या के समय के बीच का समय अंतराल संकीर्ण है; इसके अलावा, अदालत को केवल 'आखिरी बार देखे जाने' की परिस्थिति के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराना चाहिए।"

ऐसा करते हुए, अदालत ने उन अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया जिन्हें निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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Conviction cannot be based solely on 'last seen' circumstance: Supreme Court acquits murder accused