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[कोविड-19] बॉम्बे HC के हस्तक्षेप के बाद कलेक्टर ने 200 लोगो को एकत्रित होने के आदेश मे संशोधन किया; कहा अधिक सावधानी बरतें

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COVID-19 महामारी के बीच सर्व सेवा संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के लिए 200 लोगों के एक समुह को अनुमति देने वाला कलेक्टर के आदेश को हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अस्वीकार किया ।

न्यायालय द्वारा कलेक्टर को आदेश पर पुनर्विचार करने का अवसर दिए जाने के बाद, उन्होंने इसके बदले 50 लोगों को अनुमति देने के लिए परमिट को संशोधित करने का विकल्प चुना।

हालांकि, शुक्रवार को नागपुर बेंच ने देखा कि वर्धा, महाराष्ट्र में कलेक्टर ने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखाया।

कोर्ट ने कहा, "हम केवल यह कहना चाहेंगे कि अपने अच्छे के लिए, वह भविष्य में अधिक देखभाल और सावधानी बरतें"

न्यायालय ने उल्लेख किया कि उन्होंने अपने पहले के आदेश को संशोधित करने के लिए कलेक्टर को स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद, ट्रस्ट से संशोधन के आदेश के लिए या एक छोटी सभा के लिए नई अनुमति देने के लिए एक नया आवेदन प्राप्त किया।

जस्टिस एसबी शुकरे और एजी घरोट की खंडपीठ ने दर्ज किया कि वे कलेक्टर से उनकी पहले की गलती को दर्शाते हुए जवाब की उम्मीद कर रहे थे। पिछले शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश दिया:

हमने सराहना की होगी कि कलेक्टर ने जो जवाब दिया, वह उनके द्वारा की गई गलती के अहसास को दर्शाता हैI यह इस बात का संकेत देता है कि कलेक्टर की ओर से गलती का कोई अहसास नहीं है, बल्कि कलेक्टर को उसी रवैये के साथ काम करने का शौक है, जैसा उसने पहले दिखाया था। हो सकता है कि भविष्य में उसके लिए यह अच्छा नहीं हो और इसलिए, हम केवल यह कहना चाहेंगे कि अपने अच्छे के लिए वह भविष्य में अधिक देखभाल और सावधानी बरतें।

न्यायालय ने आगे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, और समुह के खिलाफ दायर याचिका को कलक्टर के लिए नसीहत के शब्द के साथ खारिज कर दिया ।

कलेक्टर की ओर से गलती का कोई एहसास नहीं है ... हम केवल यह कहना चाहेंगे कि अपने स्वयं के अच्छे के लिए, वह भविष्य में अधिक देखभाल और सावधानी बरतें।
बंबई उच्च न्यायालय

न्यायालय ने कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अधिवेशन में 50 से अधिक लोग हिस्सा न लें। जटिलता से बचने के लिए, उन्हें ट्रस्ट से उपस्थित लोगों की सूची पहले से प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

याचिकाकर्ता ने एडवोकेट एएस अठाली के माध्यम से दायर याचिका में कलेक्टर द्वारा ट्रस्ट को राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद वर्धा में एक सामाजिक सभा आयोजित करने की अनुमति देने की चुनौती दी थी, ताकि सभी बड़े सार्वजनिक समारोहों और सभाओं को प्रतिबंधित किया जा सके।

25 नवंबर को, जब पहली बार मामले की सुनवाई हुई, न्यायालय ने नोट किया कि कलेक्टर ने राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था, जिसमे 30 नवंबर, 2020 तक बड़ी सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित किया गया था।

[आदेश पढ़ें]

Rajendra_Sharma_v__Collector.pdf
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[25 नवंबर के पहले का आदेश पढ़ें]

Rajendra_Sharma_v__Collector__25_11_2020_.pdf
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[COVID-19] Collector revises order allowing 200 people to congregate after Bombay High Court intervention; Exercise more caution, says Court