Madras High Court, Principal Bench 
वादकरण

[COVID-19] अंतरिम आदेशों का विस्तार 15 जुलाई, 2021 से आगे जारी नहीं रहेगा: मद्रास उच्च न्यायालय

हालाँकि, स्वत: संज्ञान की कार्यवाही को लंबित रखा गया है ताकि भविष्य में COVID-19 की स्थिति बिगड़ने की स्थिति में उसी कार्यवाही के माध्यम से वादियों की सुरक्षा के उपाय किए जा सकें।

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर तमिलनाडु में अदालतों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का विस्तार करने वाले इसके पहले के आदेश 15 जुलाई, 2021 से आगे जारी नहीं रहेंगे।

ये आदेश न्यायालय द्वारा दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले के हिस्से के रूप में पारित किए गए थे। जब इन कार्यवाही को आखिरी बार 29 जून को मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने लिया था, तो अदालत ने अंतरिम आदेशों की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

इसके लिए कोर्ट ने 17 मई के आदेश को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था।

जब इस मामले को आज उठाया गया, हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम आदेशों का विस्तार 15 जुलाई से आगे जारी नहीं रहेगा क्योंकि स्थिति में सुधार हुआ है।

हालाँकि, स्वत: संज्ञान की कार्यवाही को लंबित रखा गया था ताकि भविष्य में COVID-19 की स्थिति बिगड़ने या भविष्य में एक और महामारी बढ़ने की स्थिति में समान कार्यवाही के माध्यम से वादियों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जा सकें।

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[COVID-19] Extension of interim orders not to continue beyond July 15, 2021: Madras High Court