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वादकरण

COVID-19 के कारण "खतरनाक स्थिति": SC ने केरल सरकार के 11वीं कक्षा की परीक्षा 6 सितंबर से आयोजित करने के फैसले पर रोक लगाई

बेंच ने कहा, "केरल में मामले देश के लगभग 70% मामले हैं, जिनमें प्रतिदिन लगभग 35,000 हैं। इस उम्र के बच्चों को इस जोखिम के संपर्क में नहीं लाया जा सकता है"।

Bar & Bench

राज्य में कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार के 11 वीं कक्षा की परीक्षा 6 सितंबर से आयोजित करने के फैसले पर रोक लगा दी।

जस्टिस एएम खानविलकर, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने एक सप्ताह के लिए परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगा दी, यह देखते हुए कि राज्य में कोविड -19 के कारण “एक खतरनाक” स्थिति है।

बेंच ने परीक्षा पर रोक लगते हुए कहा "केरल में मामले देश के लगभग 70% मामले हैं, जिनमें प्रतिदिन लगभग 35,000 हैं। इस उम्र के बच्चों को इस जोखिम के संपर्क में नहीं लाया जा सकता है"।

पीठ ने केरल सरकार की ओर से पेश वकील से यह आश्वस्त करने को कहा कि कोई भी छात्र कोविड-19 से संक्रमित नहीं होगा। हालांकि, वकील ने ऐसा आश्वासन देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण बेंच ने परीक्षा पर रोक लगा दी।

छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन ने इससे पहले जून में शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि सितंबर में होने वाली परीक्षा छात्रों पर अनावश्यक दबाव डालेगी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने 11वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था क्योंकि ऐसी आशंका थी कि सितंबर 2021 तक COVID-19 केस लोड कम हो जाएगा।

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[BREAKING] "Alarming situation" owing to COVID-19: Supreme Court stays Kerala government decision to hold Class 11 exams from September 6