Karnataka High Court, Vaccination 
वादकरण

राज्य ने दूसरी खुराक के लिए 70% वैक्सीन आरक्षित नही की: कर्नाटक HC ने टीके की उपलब्धता पर सरकार को स्पष्ट रूप से आने को कहा

आपके मंत्रियों और अन्य लोगों को लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए। जनता को सच बताएं, जनता के सामने कोई असंगत बयान न दें।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को COVID-19 टीकाकरण अभियान को असंतोषजनक तरीके से संभालने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को फटकार लगाई, विशेष रूप से उन लोगों को टीके की दूसरी खुराक देने की चूक, जिन्होंने पहली खुराक प्राप्त की थी।

मुख्य न्यायाधीश एएस ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि राज्य को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए और टीकाकरण की उपलब्धता के बारे में जनता को बताना चाहिए।

आपको जनता के सदस्यों के सामने आना चाहिए। सच के साथ आओ। कुछ लोग टीकाकरण केंद्रों पर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। आपको इस बात को प्राथमिकता देने की जरूरत है कि अब टीके किसे मिलेंगे। आपके मंत्रियों और अन्य लोगों को लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए।जनता को सच बताएं, जनता के सामने कोई असंगत बयान न दें।

इस ओर, कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस तरह के डेटा को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाए।

कोर्ट ने कहा, "उपलब्ध वैक्सीन का डेटा किसी वेबसाइट पर डालें।"

बेंच ने आगे टिप्पणी की कि राज्य में 6 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी है, जबकि केवल 22 लाख को ही COVID-19 वैक्सीन के दोनों डोज मिले हैं।

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसने राज्यों को दूसरी खुराक के लिए प्राप्त 70 प्रतिशत टीकों को आरक्षित करने के लिए कहा था।

कोर्ट ने राज्य से कहा, "कर्नाटक ने सभी दिशानिर्देशों का उल्लंघन क्यों किया है? आपकी ओर से एक गंभीर चूक है। आपने दूसरी खुराक के लिए 70% खुराक क्यों नहीं आरक्षित की है? अगर आपने ऐसा किया होता तो अब हमें यह समस्या नहीं होती"।

न्यायालय केंद्र की वैक्सीन नीति की भी आलोचना कर रहा था, जिसमें टीकों की कमी को उजागर किया गया था और सुझाव दिया गया था कि यदि टीके की दूसरी खुराक समय पर नहीं दी जाती है, तो यह एक विशाल राष्ट्रीय अपशिष्ट होगा।

बेंच ने केंद्र से उस समय अवधि के बारे में पूछा, जिसके भीतर दूसरी खुराक दी जानी चाहिए।

बेंच ने पूछा, यदि कोई 4 सप्ताह के बाद कोवाक्सिन और 8 सप्ताह के बाद कोविशिल्ड की दूसरी खुराक लेता है तो क्या होगा? क्या समयबद्ध तरीके से दूसरी खुराक पाना अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दिया कि निर्धारित अवधि आदर्श अवधि है।

आदर्श अवधि में टीका लिया जा सकता है ..... एक कोर ग्रुप अध्ययन कर रहा है और दो दिनों में वे हमें रिपोर्ट देंगे।

कोर्ट ने मांग की कि क्या केंद्र सुझाव दे रहा था कि देरी होने पर भी दूसरी खुराक ली जा सकती है।

क्या आप वास्तव में सुझाव दे रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति पहली खुराक लेता है, तो वह दूसरी खुराक कब भी ले सकता है? भले ही यह देर हो, कि यह ठीक है?

अदालत ने कहा, "अगर लोगों को दूसरी खुराक नहीं दी जाती है, तो यह बहुत बड़ा राष्ट्रीय व्यर्थ होगा।"

एएसजी ने जवाब दिया, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि पहली खुराक बेकार न जाए। दूसरी खुराक देना हमारा कर्तव्य है।"

कोर्ट ने अंततः राज्य सरकार को इस सवाल का जवाब देने के लिए समय दिया कि क्यों राज्य ने COVID-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र की सलाह की अनदेखी की।

एएसजी के आश्वासन के आलोक में हम आज कोई अनिवार्य निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं।

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[COVID-19] State did not reserve 70% COVID vaccine for second dose: Karnataka High Court asks Govt to "come clean" on vaccine availability