CJI Sanjiv Khanna takes oath of office  x.com ( President of India )
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आपराधिक मामले प्रबंधन सुधार, सुनवाई के समय में कमी: सीजेआई संजीव खन्ना ने प्राथमिकताओं की रूपरेखा बताई

न्यायमूर्ति खन्ना का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 183 दिन का होगा, जो छह महीने से थोड़ा अधिक है। वे 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।

Bar & Bench

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना, जिन्होंने सोमवार को 51वें सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण किया, ने लंबित मुकदमों से निपटने और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

सोमवार शाम को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, CJI ने आपराधिक मामलों के प्रबंधन में सुधार और मुकदमों में लगने वाले समय को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने एजेंडे की रूपरेखा तैयार की।

प्रेस नोट में कहा गया है, "उनका लक्ष्य एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को अपनाकर मुकदमों की अवधि को कम करना और न्याय प्रदान करने की प्रणाली को इस तरह से स्थापित करना है कि नागरिकों के लिए कानून की प्रक्रिया कष्टदायक न हो, जो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।"

उन्होंने अदालतों को सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की।

आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "चुनौतियों का समाधान करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने लंबित मामलों से निपटने, मुकदमेबाजी को वहनीय और सुलभ बनाने और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता की पहचान की।"

न्यायमूर्ति खन्ना का CJI के रूप में कार्यकाल 183 दिनों का होगा, जो छह महीने से थोड़ा अधिक है। वे 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।

लोकतंत्र की तीसरी शाखा का नेतृत्व करने में "अपार सम्मान" व्यक्त करते हुए, CJI खन्ना ने कहा,

“न्यायपालिका शासन प्रणाली का एक अभिन्न, फिर भी अलग और स्वतंत्र हिस्सा है। संविधान हम पर संवैधानिक संरक्षक, मौलिक अधिकारों के रक्षक की भूमिका तथा न्याय प्रदाता होने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपता है।"

संविधान हम पर संवैधानिक संरक्षक, मौलिक अधिकारों के रक्षक की भूमिका तथा न्याय प्रदाता होने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना

उन्होंने आगे कहा कि न्याय प्रदान करने की रूपरेखा में सभी को सफल होने के लिए उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है, चाहे उनकी स्थिति, धन या शक्ति कुछ भी हो।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मूल सिद्धांत हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में सीजेआई के हवाले से कहा गया है, "हमें सौंपी गई जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और विवाद समाधानकर्ता के रूप में हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। हमारे महान राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है।"

सीजेआई का लक्ष्य "एक आत्म-मूल्यांकन दृष्टिकोण" अपनाना है जो प्रतिक्रिया के प्रति ग्रहणशील और उत्तरदायी हो।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "नागरिकों के लिए निर्णय को समझना और मध्यस्थता को बढ़ावा देना मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिकता होगी।"

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Criminal case management reforms, reduction in trial time: CJI Sanjiv Khanna outlines priorities