Manoj Tiwari, Manish Sisodia and Supreme Court 
वादकरण

मनीष सिसोदिया मानहानि मामला: SC ने समन के खिलाफ BJP के मनोज तिवारी की याचिका खारिज की, विजेंद्र गुप्ता की याचिका को अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने, तिवारी और गुप्ता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के मजिस्ट्रेट सम्मन को रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मनोज तिवारी द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने हालांकि भाजपा विधायक विजेंदर गुप्ता की अपील को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया।

कोर्ट ने इस संबंध में दो अलग-अलग फैसले दिए।

पीठ ने कहा, "हमने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है और विजेंद्र गुप्ता की अपील को स्वीकार कर लिया है। इस आधार पर कि विधि आयोग की रिपोर्ट के इतिहास का ठीक से पता नहीं चल पाया है।"

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले के संबंध में मजिस्ट्रेट के सम्मन को रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तिवारी और गुप्ता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण के लिए भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता के बारे में कथित तौर पर बयान देने के लिए दो भाजपा नेताओं के खिलाफ 2019 में सिसोदिया द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था।

हाईकोर्ट ने जारी समन की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया दिए गए बयानों से सिसोदिया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.

तिवारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि पूरा मामला कानूनी रूप से अस्वीकार्य साक्ष्य जैसे समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित था। यह भी कहा गया कि सीडी आदि के रूप में साक्ष्य, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के मापदंडों के अपेक्षित अनुपालन के बिना दायर किए गए थे।

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