Arnab Goswami and Mumbai Police
Arnab Goswami and Mumbai Police 
वादकरण

मुंबई सत्र न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मुंबई पुलिस डीसीपी द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को खारिज किया

Bar & Bench

पुलिस उपायुक्त द्वारा रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चैनल पर त्रिमुखे के बारे में दिए गए बयानों के संबंध में अभिषेक त्रिमुखे द्वारा दायर मानहानि शिकायत को मुंबई सत्र न्यायालय ने पिछले खारिज कर दिया।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सत्र न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत शिकायत कायम नहीं थी।

त्रिमुखे ने अपनी शिकायत में कहा था कि गोस्वामी चैनल रिपब्लिक भारत पर त्रिमुखे के बारे में दुर्भावनापूर्ण बयान प्रसारित किया, जिसके बाद इसे उनके यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित किया गया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉलीवुड अभिनेता रिया चक्रवर्ती के फोन रिकॉर्ड से संबंधित एक पैनल चर्चा के दौरान बयान दिए गए थे।

यह त्रिमुखे का आरोप था कि राजपूत की मौत की प्रारंभिक जांच के दौरान, गोस्वामी ने त्रिमुखे और चक्रवर्ती के बारे में कुछ सामग्री प्रसारित की थी।

त्रिमुखे ने दावा किया कि प्रसारण के माध्यम से गोस्वामी ने एक धारणा बनाने की कोशिश की:

  • त्रिमुखे सहित मुंबई पुलिस ने चक्रवर्ती के साथ गलत तरीके से पुलिस जांच से सुरक्षित रखने के लिए एक सौदा किया था;

  • मुंबई पुलिस ने चक्रवर्ती को कानून की प्रक्रिया से बचने में मदद करने के लिए जांच के बारे में जानकारी लीक कर दी;

  • त्रिमुखे राजपूत के निधन से एक महीने पहले चक्रवर्ती के संपर्क में रहे थे।

इसके कारण उन्हें प्रतिष्ठा और सद्भावना का नुकसान हुआ और कहा कि प्रतिष्ठा और सद्भावना को बनाने मे काफी समय लगेगा।

त्रिमुखे ने प्रार्थना की कि न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 501 (आपराधिक मानहानि), और 109 (हनन की सजा) और 34 (साजिश) के तहत अपराधों का संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने गोस्वामी से मुआवजा भी मांगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उदय एम पडवाड ने सीआरपीसी की धारा 199 (2) की व्याख्या करते हुए कहा कि शिकायत को सरकारी वकील द्वारा दायर किया जाना चाहिए।

"वर्तमान शिकायत में, शिकायतकर्ता सरकारी वकील नहीं है। उसने केवल श्री त्रिमुखे की शिकायत दर्ज की है"इस प्रकार सरकारी वकील इस शिकायत को दर्ज करने के लिए एक माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं है।"

अदालत ने टिप्पणी की, ऐसा नहीं है कि पीड़ित लोक सेवक के पास शिकायतों को उठाने के लिए कोई मंच नहीं है। अदालत ने कहा कि उसके पास सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करने का उपाय है।

अदालत ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया जाता है, उसे प्रक्रियात्मक रूप से एक गवाह के रूप में कहा जाता है, जिसकी अदालत द्वारा जांच की जाती है। लेकिन वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध किया गया है वह एक है और वही सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Mumbai Sessions Court dismisses defamation complaint by DCP of Mumbai Police against Arnab Goswami, Republic TV