Rahul Gandhi
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वादकरण

राहुल गांधी के 'आरएसएस 21वीं सदी के कौरव' वाले बयान को लेकर हरिद्वार कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर

Bar & Bench

इस साल जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 'इक्कीसवीं सदी के कौरव' कहा था।

वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट में आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया की शिकायत पर अधिवक्ता अरुण भदौरिया द्वारा दायर किया गया था।

मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के भाषण के दौरान आरएसएस के खिलाफ बहुत ही घृणित टिप्पणी करते हुए कहा कि, आजकल कौरव खादी की हाफ पैंट पहनते हैं और हाथों में छड़ी रखते हैं।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने भारत के सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों में सबसे अधिक योगदान दिया है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं और यह कहकर उन्होंने सनातनियों को तपस्वियों और पुजारियों में बांट दिया, जिससे देश के लोगों की भावनाएं आहत हुईं।

शुक्रवार को पटना की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है।

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Defamation complaint filed against Rahul Gandhi in Haridwar court for his 'RSS is 21st century Kauravas' remark