Motilal Vora 
वादकरण

दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में मोतीलाल वोरा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया

यह आदेश अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता रोसे एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में दिग्गज नेता के निधन के मद्देनजर में पारित किया था।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। (डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम सोनिया गांधी और अन्य)।

यह आदेश अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता रोसे एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में दिग्गज नेता के निधन के मद्देनजर में पारित किया था।

वोरा के वकील ने उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड पर रख दिया और उनसे संबंधित कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना की।

मृत्यु सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, न्यायालय ने आदेश दिया:

"वर्तमान मामले में आरोपी नंबर 3 श्री मोती लाल वोरा के खिलाफ कार्यवाही समाप्त जाती है।"

नेशनल हेराल्ड केस, कांग्रेस पार्टी द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) - नेशनल हेराल्ड के मालिक - यंग इंडियन को 50 लाख रुपये के विचार के लिए अग्रिम रूप से 90 करोड़ रुपये के ऋण से संबंधित है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी निजी शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन- पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन और संपत्ति का दुरुपयोग क़े आरोप लगाये गये है

वोरा का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने किया।

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Delhi Court abates criminal proceedings against Moti Lal Vora in National Herald case