Rouse Avenue District Court
Rouse Avenue District Court 
वादकरण

दिल्ली की अदालत ने आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को विधि छात्र को पीटने का दोषी करार दिया है

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को 2020 में संजीव कुमार नाम के एक छात्र को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया। [राज्य बनाम अखिलेश पति त्रिपाठी]।

अपने आदेश में, विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत अपराध के लिए त्रिपाठी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था।

अदालत ने, हालांकि, विधायक को आईपीसी की धारा 341/506 (1) (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना/आपराधिक धमकी देना) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 के प्रावधानों के तहत अपराधों से बरी कर दिया।

न्यायाधीश गोयल ने त्रिपाठी को अपनी संपत्ति और आय का हलफनामा पेश करने का आदेश दिया।

अदालत ने आदेश दिया, "राज्य को 7 दिनों के भीतर अभियोजन एजेंसी द्वारा किए गए खर्च का एक हलफनामा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है (यह एक विधायक से संबंधित मामला है जिसे शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता है)। शिकायतकर्ता संजीव कुमार के संबंध में अगली तारीख से पहले सचिव-द्वितीय केंद्रीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली से विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट मांगी जाए।"

सजा पर बहस के लिए मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

मामले में प्राथमिकी कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि 7 फरवरी, 2020 को त्रिपाठी और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें जातिसूचक गालियां भी दीं।

[आदेश पढ़ें]

State_v_Akhilesh_Pati_Tripathi.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi court convicts AAP MLA Akhilesh Pati Tripathi for beating up a law student