Anurag Thakur and Parvesh Verma
Anurag Thakur and Parvesh Verma 
वादकरण

[ब्रेकिंग] दिल्ली कोर्ट ने अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा के खिलाफ अभद्र भाषा के लिए एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने आज भाकपा नेताओं वृंदा करात और केएम तिवारी की एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ अभद्र भाषा (बृंदा करात बनाम राज्य) के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।

अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत पेश किए गए आवेदन को सक्षम प्राधिकारी यानि केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी के अभाव मे खारिज कर दिया।

इस साल के फरवरी में, करात और तिवारी ने एसीएमएम के समक्ष एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें अनुराग ठाकुर और परवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153A / 153B / 295A / 298/504/506 के तहत अपराध के आयोग के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए संसद मार्ग पुलिस स्टेशन को निर्देश देने की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि दिल्ली में रिठाला में एक रैली के दौरान, ठाकुर ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के खिलाफ शांतिपूर्ण माहौल में भाग लेने वालों के संदर्भ में "देश के गद्दारो को, गोली मारो सालों को" (देशद्रोहियों को गोली मारो) के मंत्रों को उठाया।

इसके आगे कहा गया कि वर्मा ने 28 जनवरी को एएनआई को एक साक्षात्कार दिया जिसमें उन्हें शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ झूठे, उत्तेजक और सांप्रदायिक बयान देते हुए देखा गया था।

हालाँकि, अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में, दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने दावा किया कि प्रथम दृष्टया, ठाकुर और वर्मा द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया था और यह नहीं माना जा सकता था कि उनके बयानों से हिंसा भड़कती है।

इसके बाद कोर्ट ने आदेशों के लिए याचिका को सुरक्षित रख लिया था।

शिकायतकर्ताओं के दावे को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कि धारा 196 सीआरपीसी के तहत केंद्र सरकार से मंजूरी केवल संज्ञान लेने से पहले आवश्यक थी और एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित करने से पहले नहीं, अदालत ने आज फैसला सुनाया,

"अनिल कुमार एंड अन्य बनाम एम॰के॰ अयप्पा & अन्य, आपराधिक अपील नंबर 1590-1591/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि "स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता अनिवार्य आवश्यकता है और प्रकृति में निर्देशिका नहीं है। यदि कोई पूर्व सहमति नहीं है, तो मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत शक्तियों का आह्वान करते हुए एक लोक सेवक के खिलाफ जांच का आदेश नहीं दे सकता है।"

जाहिर है, चूंकि ठाकुर और वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र से शिकायतकर्ताओं द्वारा कोई पूर्व सहमति नहीं ली गई थी, अदालत एफआईआर के पंजीकरण के लिए याचिका खारिज करने के लिए आगे बढ़े।

तारा नरूला, आदित एस पुजारी, अपराजिता सिन्हा, चैतन्य, और तुषारिका मट्टू शिकायतकर्ताओं के लिए अधिवक्ताओं के रूप में उपस्थित हुए।

आदेश पढ़ें

Brinda_Karat_vs_State__hate_speech_FIR_order_ (1).pdf
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