Deep Sidhu
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वादकरण

उनकी स्वतंत्रता पर और प्रतिबंध न तो तर्कसंगत और न ही कानूनी: ASI लाल किला हिंसा FIR मे दीप सिद्धू को दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने किसानों के विरोध में आयोजित 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के दौरान लाल किले को हुए नुकसान को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की प्राथमिकी में दीप सिद्धू द्वारा दायर जमानत याचिका स्वीकार की।

साहिल गुप्ता, रिलीवर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा,

आरोपी पहले ही 14 दिनों के लिए पीसी में कर चुका है और लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा है जब उसे समान तथ्यों पर एएसजे द्वारा नियमित जमानत दी गई है। उनकी स्वतंत्रता पर कोई और प्रतिबंध न तो तर्कसंगत होगा और न ही कानूनी। इसलिए, आवेदक / आरोपी संदीप सिंह सिद्धू @ दीप सिद्धू को प्राथमिकी संख्या 98/2021 में जमानत दी जाती है

लाल किले की हिंसा को लेकर एफआईआर में जमानत मिलने के एक दिन बाद 17 अप्रैल को सिद्धू को एएसआई की एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था। सिद्धू को पहली बार 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट ने बाद में दीप सिद्धू की चार दिन की हिरासत की दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

एफआईआर में जमानत की मांग करते हुए, सिद्धू के वकील ने तर्क दिया कि दोनों एफआईआर में समान अपराध हैं और चूंकि वह पहले ही एफआईआर में जमानत पर थे, इसलिए उन्हें दूसरी एफआईआर में भी जमानत दी जानी चाहिए।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि दूसरी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सिद्धू ने उच्च न्यायालय का रुख नहीं किया था और इस तरह जांच और गिरफ्तारी के लिए यह जांच एजेंसी का विशेषाधिकार था।

यह भी कहा गया कि अगर जमानत दी गई तो सिद्धू सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और फरार चल रहे एक अन्य आरोपी की मदद कर सकते हैं।

सिद्धू का प्रतिनिधित्व एडवोकेट अभिषेक गुप्ता, जसप्रीत सिंघ राय, जसदीप ढिल्लों ने किया।

अभियोजन पक्ष के लिए राजीव खंबोज पेश हुए।

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[BREAKING] Further restraint upon his liberty not logical or legal: Delhi Court grants bail to Deep Sidhu in ASI Red Fort violence FIR