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वादकरण

दिल्ली की अदालत ने दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मानहानि के मामले मे मेधा पाटकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

पाटकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में मानहानि का दोषी पाया गया था, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि वी.के. सक्सेना गुजरात और उसके संसाधनों को बिल गेट्स जैसे लोगों के हाथों गिरवी रख रहे हैं।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने पाया कि पाटकर जानबूझकर 8 अप्रैल के सजा के आदेश का उल्लंघन कर रही थी और दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत की सुनवाई से बच रही थी।

अदालत ने कहा, "अदालत के समक्ष उपस्थित होने और दिनांक 08/04/2025 के सजा के आदेश का पालन करने के बजाय, दोषी अनुपस्थित है और जानबूझकर सजा के आदेश का पालन करने और मुआवज़ा राशि प्रस्तुत करने के अधीन परिवीक्षा का लाभ उठाने में विफल रहा है।"

ASJ Vishal Singh

न्यायालय ने कहा कि उसके पास पाटकर को बलपूर्वक पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अदालत ने आदेश दिया, "दिल्ली पुलिस आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से दोषी मेधा पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करें।"

इसने चेतावनी दी कि यदि सुनवाई की अगली तारीख पर पाटकर सजा के आदेश का पालन नहीं करती हैं, तो वह परिवीक्षा आदेश पर पुनर्विचार करने और सजा के आदेश को बदलने के लिए बाध्य होगी।

इस मामले में 24 मई, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने पाटकर को दोषी ठहराया था और उन्हें पांच महीने की कैद और सक्सेना को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

उन्होंने आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की।

इसके बाद सत्र न्यायालय ने जेल की अवधि समाप्त कर दी और कहा कि उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जाएगा और वह सक्सेना को 1 लाख रुपये का भुगतान करेंगी।

पाटकर को 25,000 रुपये का परिवीक्षा बांड और बांड प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए समान राशि की जमानत देने का आदेश दिया गया।

हालांकि, सत्र न्यायालय ने नोट किया कि वह इस आदेश का पालन करने में विफल रही हैं।

आज उनके वकील ने उनके खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को चुनौती देने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के लंबित होने का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की।

इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया कि पाटकर ने कल दिल्ली उच्च न्यायालय से सत्र न्यायालय में सुनवाई स्थगित करने के निर्देश की मांग की थी। हालांकि, सत्र न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय ने स्थगन या स्थगन का ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया।

न्यायालय ने पाटकर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है और इसका उद्देश्य न्यायालय को धोखा देना है।

न्यायालय ने कहा, "वर्तमान याचिका तुच्छ और शरारतपूर्ण है तथा न्यायालय को धोखा देने के लिए ही तैयार की गई है। इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।"

अगली सुनवाई की तारीख 3 मई है।

वीके सक्सेना की ओर से अधिवक्ता गजिंदर कुमार, किरण जय, चंद्र शेखर, दृष्टि, सौम्या आर्य और अभिषेक दुबे पेश हुए।

मेधा पाटकर का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अभिमन्यु श्रेष्ठ ने किया।

मानहानि का मामला वर्ष 2000 का है, जब सक्सेना, जो नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज नामक संगठन के अध्यक्ष थे, ने पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण का विरोध करता था।

[आदेश पढ़ें]

Medha_Patkar_vs_VK_Saxena.pdf
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