वादकरण

दिल्ली की अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए कि अडानी एंटरप्राइजेज को झरिया कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगाने की अनुमति क्यों दी गई

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आगे की जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि एक तकनीकी समिति द्वारा इसके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद 2012 में अडानी एंटरप्राइजेज को झारखंड में झरिया कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगाने की अनुमति क्यों दी गई। [सीबीआई बनाम राम गोपाल व अन्य]।

बुधवार को पारित एक आदेश में, विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने भी सीबीआई को एएमआर इंडिया और लैंको इंफ्राटेक नामक दो अन्य कंपनियों की जांच करने का आदेश दिया।

जबकि तीनों कंपनियों ने कोयला ब्लॉक के लिए अपनी बोली लगाई थी, यह लैंको इंफ्राटेक को दिया गया था।

16 दिसंबर, 2022 को पारित एक पूर्व आदेश में, अदालत ने सीबीआई को यह बताने का निर्देश दिया था कि कई रिपोर्टों में तकनीकी मूल्यांकन समिति के प्रतिकूल अवलोकन के बावजूद इन कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति क्यों दी गई।

तकनीकी मूल्यांकन समिति ने जोर देकर कहा था कि कोयला उत्पादन के समर्थन में वैधानिक सरकारी अधिकारियों को किए गए सबमिशन की प्रतियों के अभाव में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड योग्य नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि एएमआर और लैंको के संबंध में भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी और जांच की आवश्यकता है।

मामले की सुनवाई अब 5 अप्रैल को होगी.

[आदेश पढ़ें]

CBI_v_Ram_Gopal___Ors.pdf
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Delhi court orders CBI probe into why Adani Enterprises was allowed to bid for Jharia coal block