Asif Iqbal Tanha, Devangana Kalita and Natasha Narwal (R-L) 
वादकरण

[ब्रेकिंग] दिल्ली दंगो के UAPA मामले मे दिल्ली कोर्ट ने देवांगना कलिता,नताशा नरवाल,आसिफ इकबाल तन्हा को रिहा करने का आदेश दिया

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कड़कड़डूमा कोर्ट रविंदर बेदी ने आज कहा कि अदालत ने एक आदेश पारित किया है और ईमेल द्वारा रिहाई वारंट भेजा है।

Bar & Bench

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कड़कड़डूमा कोर्ट रविंदर बेदी ने आज कहा कि अदालत ने एक आदेश पारित किया है और जेल अधिकारियों को ईमेल द्वारा रिहाई वारंट भेजा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जून को आरोपी को जमानत दे दी थी। ऐसा करते हुए, यह देखा गया था कि राज्य ने असंतोष को दबाने की अपनी चिंता में, विरोध करने के लिए संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया।

हम यह कहने के लिए विवश हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि असहमति को दबाने की अपनी चिंता में और इस रुग्ण भय में कि मामला हाथ से निकल सकता है, राज्य ने संवैधानिक रूप से गारंटीकृत विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। अगर इस तरह के धुंधलापन से कर्षण बढ़ता है, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।

इसके बाद आरोपी ने उसी दिन निचली अदालत का दरवाजा खटखटाकर जमानत की शर्तों का अनुपालन करते हुए जेल से रिहा करने की मांग की थी।

न्यायाधीश ने मंगलवार को उनके पते और जमानत के सत्यापन के लिए तत्काल रिहाई के लिए एक आदेश पारित करने को टाल दिया था।

इसने मामले को बुधवार के लिए पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस से सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी।

बुधवार को जब मामला सामने आया तो जांच अधिकारी (आईओ) ने आरोपियों के पते और उनके जमानतदारों के सत्यापन के लिए और समय मांगा।

हालांकि, आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता अदित पुजारी, तुषारिका मट्टू और सौभाग्य शंकरन ने कहा कि जांच अधिकारी को समय दिए जाने के बावजूद सत्यापन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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[BREAKING] Delhi Court orders release of Devangana Kalita, Natasha Narwal, Asif Iqbal Tanha in Delhi Riots UAPA case