वादकरण

दिल्ली कोर्ट ने हत्या मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार [आदेश पढ़ें]

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही हत्या के एक मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

रोहिणी अदालतों के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीश कुमार ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और जांच की स्थिति को देखते हुए वह इस स्तर पर कुमार को अग्रिम जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं।

आदेश ने कहा "जांच अभी भी चल रही है और कुछ आरोपी व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्तों के खिलाफ पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। अदालत पहले प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है क्योंकि यह चरण है अग्रिम जमानत और कोई टिप्पणी देने से पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चश्मदीद गवाहों के बयान हैं। इसलिए इस स्तर पर, अदालत अग्रिम देने के लिए इच्छुक नहीं है"।

कोर्ट ने कहा कि सुशील कुमार के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के थे और रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया, वह मुख्य साजिशकर्ता था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सुशील कुमार व अन्य आरोपी सोनू को बंदूक की नोंक पर छतरसाल स्टेडियम ले गए और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। अभियोजन पक्ष ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में सुशील कुमार मृतक को डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं।

यह प्रस्तुत किया गया था कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला का पता लगाने और अपराध के हथियार को बरामद करने के लिए कुमार की हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि कुमार के जांच में सहयोग नहीं करने के कारण गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया।

अग्रिम जमानत की मांग करते हुए सुशील कुमार के वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप झूठे थे, जिसके कारण वर्तमान प्राथमिकी में लगभग छह घंटे की देरी हुई।

यह भी तर्क दिया गया कि दिल्ली पुलिस ने न तो कथित अपराध के पीछे कोई मकसद साबित किया और न ही कुमार को कोई विशेष भूमिका सौंपी।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सुशील कुमार का प्रतिनिधित्व किया।

आदेश पढ़ें

Sushil_Kumar_Anticipatory_bail_rejection_order.pdf
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Delhi Court refuses to grant anticipatory bail to Olympic wrestler Sushil Kumar in murder case [Read order]