Navneet kalra, Delhi Police
Navneet kalra, Delhi Police 
वादकरण

[ब्रेकिंग] दिल्ली कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ब्लैक मार्केटिंग मामले में नवनीत कालरा को अंतरिम सुरक्षा देने से इंकार किया

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को व्यवसायी नवनीत कालरा को उनके रेस्तरां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जब्ती के संबंध में दायर मामले मे जबरदस्त कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, साकेत न्यायालय सुमित दास ने आदेश दिया है कि कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी कल सुबह 10 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध की जाए।

कालरा ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए साकेत कोर्ट का रुख किया था।

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किस न्यायालय के पास इस तथ्य के मद्देनजर जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा कि जांच अब लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी गई है।

इस प्रकाश में, अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायाधीश दास के अधिकार क्षेत्र का विरोध किया गया था।

पिछले हफ्ते, पुलिस ने कथित तौर पर खान चाचा और नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले अन्य रेस्तरां से ऑक्सीजन कंसन्टेटर बरामद किए।

पुलिस ने दावा किया कि COVID-19 संकट के बीच आयातित कंसंट्रेटर्स को काला बाजार में बेचा जा रहा था।

शनिवार को, पुलिस ने मामले को अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[BREAKING] Delhi Court refuses interim protection to Navneet Kalra in oxygen concentrator black marketing case