मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। [सत्येंद्र जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
जैन, जिन्हें पहले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, ने अपने वकील एन हरिहरन और भावुक चौहान के माध्यम से जमानत लेने के लिए खराब स्वास्थ्य, विशेष रूप से स्लीप एपनिया का उल्लेख किया था।
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[Breaking] Delhi court rejects bail of jailed AAP minister Satyendar Jain