वादकरण

दिल्ली दंगे: दिल्ली कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की

अदालत ने यमुना विहार इलियास की याचिका खारिज कर दी।इलियास ने दावा किया दंगों के दौरान मिश्रा और अन्य को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी मे सड़क रोकते हुए और विक्रेताओं की रेहड़ियों को तोड़ते हुए देखा

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने यमुना विहार के रहने वाले मोहम्मद इलियास की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका CrPC की धारा 156(3) (BNSS की धारा 175(3)) के तहत दायर की गई थी, जो मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार देती है।

इस मामले में विस्तृत आदेश का इंतज़ार है।

इलियास ने मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। उनका आरोप था कि मिश्रा दंगों में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि दंगों के दौरान उन्होंने मिश्रा और कुछ अन्य लोगों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी इलाके में सड़क जाम करते और रेहड़ी-पटरी वालों की गाड़ियां तोड़ते हुए देखा था। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय दिल्ली पुलिस के DCP मिश्रा के बगल में खड़े थे।

गौरतलब है कि इससे पहले एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दंगों में मिश्रा की कथित भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सेशंस कोर्ट ने उस निर्देश को रद्द कर दिया था।

इससे पहले के मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने दिल्ली दंगों के पीछे की कथित साजिश को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस की इस थ्योरी को गढ़ने में कई संदिग्ध धारणाओं, अंदाज़ों और मनमानी व्याख्याओं का सहारा लिया गया है कि ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का विरोध करने वालों की एक सोची-समझी साजिश थे।

हालांकि, सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट इस मामले में आगे की जांच का आदेश नहीं दे सकती थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले ही दंगों के पीछे की बड़ी साजिश के संबंध में एक FIR दर्ज कर चुकी थी, और कड़कड़डूमा कोर्ट ने उस पर संज्ञान भी ले लिया था।

इसके बाद, मजिस्ट्रेट चौरसिया के तबादले के बाद यह मामला मजिस्ट्रेट पंवार के सामने आया।

मजिस्ट्रेट पंवार ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया।

शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास की ओर से वकील महमूद प्राचा और सिकंदर रज़ा पेश हुए।

दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अमित प्रसाद, वकील फागुन शर्मा के साथ पेश हुए।

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Delhi court rejects petition seeking FIR against Kapil Mishra over Delhi riots