Navika Kumar, Arnab, Republic TV 
वादकरण

[ब्रेकिंग] दिल्ली कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी द्वारा नविका कुमार के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया

पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चंदर जीत सिंह ने 8 जून को पूर्व सम्मन सबूत के लिए मामला तय किया।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने आज टीआरपी घोटाले से संबंधित व्हाट्सएप चैट के संबंध में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कथित रूप से मानहानि संबंधी बयान देने के लिए टाइम्स नाउ की नविका कुमार के खिलाफ एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि शिकायत का संज्ञान लिया। (एआरजी आउटलाइडर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम नविका कुमार)।

एआरजी आउटलाइडर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी की मूल कंपनी है।

पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चंदर जीत सिंह ने 8 जून को पूर्व सम्मन सबूत के लिए मामला तय किया।

अधिवक्ता विजय अग्रवाल एआरजी आउटलेयर मीडिया के लिए उपस्थित हुए।

मानहानि की शिकायत कुमार द्वारा 18 जनवरी, 2021 को एक प्रसारण के बाद दर्ज की गई थी।शिकायत के अनुसार, कुमार ने टीआरपी घोटाले के सिलसिले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट के बारे में विकृत और गलत बयान दिए।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुमार ने लापरवाह और घोर बदनाम करने वाली सामग्री को उगल दिया और टीवी पर उसी को प्रसारित किया और उन्हें इंटरनेट पर प्रकाशित किया।

यह आरोप लगाया गया है कि कुमार द्वारा प्रसारित अपमानजनक सामग्री "पेशेवर ईर्ष्या" का परिणाम थी।

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[BREAKING] Delhi Court takes cognizance of defamation complaint by Republic TV against Navika Kumar