वादकरण

दिल्ली सरकार द्वारा अशोका होटल,चाणक्यपुरी मे 100 कमरो को न्यायाधीशो,न्यायिक अधिकारी को COVID सुविधा के रूप मे आरक्षित का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोविड स्वास्थ्य देखभाल सुविधा स्थापित करने के अनुरोध के बाद आदेश पारित किया गया था।

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दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में अशोक होटल में 100 कमरे विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए कोविड देखभाल सुविधा के रूप में स्थापित किए जाएंगे।

25 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के न्यायिक अधिकारियों के लिए कोविड स्वास्थ्य देखभाल सुविधा स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त होने के बाद, सब डिवीजनल मैजिस्ट्रार, चाणक्यपुरी, गीता ग्रोवर द्वारा जारी इस आशय का एक आदेश जारी किया गया।

यहाँ आदेश की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • प्राइमस अस्पताल अशोका होटल में कोविड स्वास्थ्य देखभाल सुविधा चलाएगा;

  • जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान अस्पताल की जिम्मेदारी होगी;

  • होटल के कर्मचारियों को सभी सुरक्षात्मक सामग्री प्रदान की जाएगी और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा;

  • स्थानांतरण की सुविधा के लिए एम्बुलेंस प्राइमस अस्पताल द्वारा प्रदान की जाएगी।

  • यदि होटल के कर्मचारियों में कोई कमी है, तो अस्पताल को अपने कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी;

  • होटल द्वारा कमरे, हाउसकीपिंग, कीटाणुशोधन और रोगियों के लिए भोजन सहित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी;

  • शुल्क अस्पताल द्वारा एकत्र किए जाएंगे और अस्पताल होटल को भुगतान करेगा।

  • अस्पताल पारस्परिक रूप से दरें तय करने के बाद अपने स्वयं के खर्च पर अपने डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को समायोजित कर सकते हैं।

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Delhi govt orders 100 rooms at Ashoka Hotel, Chanakyapuri to be reserved as COVID-19 facility for Judges, Judicial Officers of Delhi High Court