Arvind Kejriwal and Manish Sisodia  
वादकरण

दिल्ली HC ने प्रिविलेज कमेटी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर संदेह जताया

हालांकि, दिल्ली असेंबली की ओर से पेश वकील ने केस को टालने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद कोर्ट ने आखिरकार मामले को कल तक के लिए टाल दिया।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर एक याचिका की वैधता पर संदेह जताया। इस याचिका में उन्होंने दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।

केजरीवाल और सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फांसी घर (फांसी देने वाली जगह) की मरम्मत के लिए सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया। इसी सिलसिले में उन्हें समन जारी किया गया था।

आज जस्टिस सचिन दत्ता ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने समन को चुनौती दी थी। जज ने कहा कि उनकी याचिका पहली नज़र में सुनवाई के लायक नहीं है।

हालांकि, दिल्ली असेंबली की तरफ से पेश हुए वकील ने केस को टालने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद कोर्ट ने आखिरकार मामले को कल तक के लिए टाल दिया।

Justice Sachin Datta

सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता आज दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश हुए और याचिका की मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दी।

हालांकि, केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि याचिका मेंटेनेबल है और याचिकाकर्ताओं का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के दायरे में आता है।

यह मामला विधानसभा परिसर के अंदर एक स्ट्रक्चर को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है, जिसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने ब्रिटिश-युग का "फांसी घर" बताया था और अगस्त 2022 में केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया था।

हालांकि, मौजूदा BJP के नेतृत्व वाली सरकार इस दावे पर विवाद कर रही है, जिसमें कहा गया है कि यह स्ट्रक्चर असल में एक सर्विस सीढ़ी/टिफिन-रूम था और केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य लोगों ने इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और "मनगढ़ंत जगह" पर गलत तरीके से सरकारी फंड खर्च किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर में विधानसभा सत्र के दौरान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार ने उस जगह को जेल जैसा दिखाने के लिए ₹1 करोड़ खर्च किए, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें, प्रतीकात्मक लोहे की सलाखें और यहां तक ​​कि फांसी के फंदे भी लगाए गए।

BJP विधायक प्रद्युम्न सिंह राजपूत की अध्यक्षता वाली प्रिविलेज कमेटी 13 नवंबर को स्ट्रक्चर की सच्चाई की जांच करने के लिए बैठक करेगी।

अपनी याचिका में, केजरीवाल और सिसोदिया ने तर्क दिया कि प्रिविलेज कमेटी की कार्यवाही किसी शिकायत या रिपोर्ट या विशेषाधिकार हनन या अवमानना ​​के प्रस्ताव पर आधारित नहीं है।

AAP नेताओं ने कहा है, "विधानसभा नियमों के नियम 66, 68, 70, 82, या अध्याय XI के तहत प्रिविलेज कमेटी के लिए लागू कोई भी प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई है।"

इसके अलावा, उनका तर्क है कि कमेटी स्ट्रक्चर की सच्चाई की जांच करने के लिए है, जो "दिल्ली विधानसभा और खासकर इसकी प्रिविलेज कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर" का काम है।

याचिका में कहा गया है, "यह कार्यवाही अधिकार क्षेत्र की कमी, प्रक्रियात्मक अवैधताओं, संवैधानिक कमियों और विधायी शक्ति के गलत इस्तेमाल से ग्रस्त है। ये संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi HC expresses doubts about maintainability of Arvind Kejriwal, Manish Sisodia plea against privilege committee summons