Saurabh Bhardwaj, Sanjay Singh and Shyam Jaju 
वादकरण

दिल्ली HC ने AAP के सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह को BJP के श्याम जाजू, सैंडेश जाजू के खिलाफ मानहानि पोस्ट को हटाने का आदेश दिया

जज नवीन चावला ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमे आप नेताओ को सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट्स को हटाने का निर्देश दिया गया और आप नेताओ को जजू और उनके बेटे के खिलाफ कोई और आरोप लगाने से रोक दिया गया

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को AAP नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडे को भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे सैंडेश जाजू के खिलाफ मानहानि के आरोप लगाने से रोक दिया।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें आप नेताओं को सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट्स हटाने का निर्देश दिया गया और आप नेताओं को जजू और उनके बेटे के खिलाफ कोई और आरोप लगाने से रोक दिया गया।

अदालत ने कहा कि अंतरिम राहत देने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था।

अदालत जाजू द्वारा मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी।

AAP नेताओं ने 22 जनवरी को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि दिल्ली भाजपा नेता अदेश गुप्ता और श्याम जाजू के बेटे ने मेजबूट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से अवैध कमाई की थी।

इसके बाद, जाजू ने AAP नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें मांग की गई कि वे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस ले लें और सभी सोशल मीडिया संदर्भों को उसी को हटा दें।

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Delhi High Court orders AAP's Saurabh Bhardwaj, Sanjay Singh to remove defamatory social media posts against BJP's Shyam Jaju, Sandesh Jaju