<div class="paragraphs"><p>Alapan Bandyopadhyay, Delhi High Court</p></div>

Alapan Bandyopadhyay, Delhi High Court

 
वादकरण

[ब्रेकिंग] दिल्ली एचसी ने कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने के कैट के आदेश को चुनौती वाली अलपन बंद्योपाध्याय की याचिका खारिज की

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की प्रधान पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उनके द्वारा दायर एक मामले को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। [अलपन बंद्योपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य]।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने सुनाया था, जिसने मामले को 25 फरवरी को आदेश के लिए सुरक्षित रखा था।

अदालत ने कहा, "उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय को उपरोक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं लगता है। याचिका खारिज की जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने इस तरह की कार्यवाही शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की क्षमता सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर कोई टिप्पणी नहीं की है।"

2021 में चक्रवात यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक से उत्पन्न राजनीतिक विवाद के बाद पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार बंद्योपाध्याय को लेकर रस्साकशी में बंद हो गई है।

यह आरोप लगाया गया था कि बंद्योपाध्याय पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में देर से पहुंचे, जिसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की। केंद्र ने बाद में उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया।

इस कदम को उन्होंने कैट की कोलकाता बेंच के समक्ष चुनौती दी थी। हालांकि, कोई सुनवाई होने से पहले मामले को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। बंद्योपाध्याय ने कैट अध्यक्ष के आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने इसे रद्द कर दिया।

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[BREAKING] Delhi High Court dismisses Alapan Bandyopadhyay plea challenging CAT order to transfer his case from Kolkata to Delhi