वादकरण

[ब्रेकिंग] दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में मनोज तिवारी की चुनौती को खारिज किया

जस्टिस अनु मल्होत्रा की सिंगल जज बेंच ने आदेश सुनाया।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। (मनोज कुमार तिवारी बनाम मनीष सिसोदिया और अन्य)।

बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता की चुनौती को भी अदालत ने खारिज कर दिया।

जस्टिस अनु मल्होत्रा की सिंगल जज बेंच ने आदेश सुनाया।

सिसोदिया ने तिवारी और विजेंद्र गुप्ता सहित अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूल कक्षाओं के निर्माण के संबंध में भ्रष्ट आचरण किया था। इसके बाद, एक विशेष सांसद / विधायक न्यायालय द्वारा तिवारी, गुप्ता और अन्य को समन जारी किए गए।

सम्मन और बाद की कार्यवाही को चुनौती देते हुए, तिवारी ने अदालत के सामने तर्क दिया कि पूरा मामला कानूनी रूप से अनुचित सबूत जैसे कि अखबार की रिपोर्ट पर आधारित था।

दूसरी ओर, सिसोदिया ने प्रस्तुत किया कि यह साक्ष्य की स्वीकार्यता का परीक्षण करने का चरण नहीं था।

मनोज तिवारी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद उपस्थित हुईं। सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा सिसोदिया के लिए उपस्थित हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर, विजेंदर गुप्ता के लिए उपस्थित हुईं।

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[BREAKING] Delhi High Court dismisses Manoj Tiwari's challenge to criminal defamation case by Manish Sisodia