Delhi High Court and Tinder
Delhi High Court and Tinder 
वादकरण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिंडर पर मिले महिला से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को जमानत दी

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में शादी का झांसा देकर महिला से बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर दिया और उसे जमानत दे दी।

दोषी ने तर्क दिया था कि यह तथ्य कि वह पहले से ही शादीशुदा था, शिकायतकर्ता को पता था और वे ऑनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर के माध्यम से मिले थे, जो कैजुअल डेटिंग के लिए जाना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि उनके ब्लॉग पोस्ट से यह भी पता चलता है कि वह खुद शादी के विचार में विश्वास नहीं करती थीं।

अपने आदेश में, न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए ब्लॉग या पोस्ट यह दर्शाते हैं कि उसे विवाह संस्था के बारे में आपत्ति थी और वह लिव-इन रिलेशनशिप के विचार का समर्थन करती थी।

न्यायाधीश ने कहा कि इसे परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए क्योंकि ब्लॉग घटना की कथित रिपोर्टिंग से पहले बनाए गए थे और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक यौन मुठभेड़ पूरी तरह से स्वैच्छिक थी।

[आदेश पढ़ें]

Ashish_Windwani_v_The_State (1).pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court grants bail to man convicted of rape of woman he met on Tinder