दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी को मानहानि के एक मुकदमे में समन जारी किया। यह मुकदमा कांग्रेस पार्टी ने गोस्वामी के उस दावे को लेकर दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का तुर्की में एक दफ़्तर है।
हालाँकि, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यह देखते हुए कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया कि वह आपत्तिजनक प्रसारण मई 2025 में प्रसारित हुआ था।
उन्होंने कहा, "मैं समन जारी करूंगी बस इतना ही। प्रसारण मई 2025 से है।"
कांग्रेस पार्टी के वकील ने कहा, "अपमानजनक सामग्री अभी भी वहां है। इसका समर्थन करने वाले लेख भी हैं।"
कोर्ट ने कहा, "मैं आपको एक छोटी तारीख दूँगी।"
इसके बाद उसने मामले को आगे विचार के लिए मई में पोस्ट कर दिया।
अदालत ने निर्देश दिया, "प्रतिवादियों को सभी तरीकों से समन जारी करें। आईए में नोटिस जारी करें (अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए)। चार सप्ताह में जवाब (दायर किया जाएगा)। सुनवाई की अगली तारीख मई में होगी।"
मई 2025 में, गोस्वामी ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी तुर्की में एक कार्यालय संचालित करती है।
यह दावा रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित किया गया और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसमें इस्तांबुल में एक इमारत को कथित कार्यालय के रूप में दिखाया गया। यह दावा ऑपरेशन सिन्दूर की पृष्ठभूमि में किया गया था जब तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में था।
प्रसारण के दौरान गोस्वामी ने कहा,
"यदि आप कांग्रेस पार्टी के मतदाता हैं, यदि आप उन लुप्त हो रहे लोगों के समूह में से हैं जो कांग्रेस पार्टी के मतदाता हैं, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी का तुर्की में किस प्रकार का व्यवसाय है?"
उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल, कांग्रेस पार्टी "देश के दुश्मनों के साथ" है। "वे तुर्की पर प्रतिबद्ध नहीं हैं। यह किस तरह की पार्टी है? यह पार्टी हमारे राष्ट्रीय हित से कितना समझौता करेगी?"
कांग्रेस ने आरोप से इनकार किया और गोस्वामी पर गलत सूचना फैलाने और पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया।
तथ्य-जांच और रिपोर्टों ने बाद में संकेत दिया कि इमारत वास्तव में इस्तांबुल कांग्रेस केंद्र थी, जो इस्तांबुल नगर पालिका द्वारा संचालित एक सम्मेलन स्थल था, न कि किसी राजनीतिक दल का कार्यालय।
रिपब्लिक टीवी ने बाद में एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें छवि के उपयोग को संपादकीय त्रुटि बताया गया।
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Delhi High Court issues summons to Arnab Goswami in defamation suit by Congress party