Anjana Om Kashyap and Delhi HC X.com
वादकरण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंजना ओम कश्यप डीपफेक मामले में निषेधाज्ञा को स्थायी बना दिया

न्यायालय का अंतिम आदेश गूगल को उस चैनल को हटाने के लिए दिए गए पूर्व निर्देशों के बाद आया है, जिसने अंजना ओम कश्यप की तस्वीरों और फर्जी वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया था।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक यूट्यूब चैनल को आजतक समाचार एंकर अंजना ओम कश्यप का प्रतिरूपण करने से रोकने वाले अपने अंतरिम निषेधाज्ञा को स्थायी कर दिया है [टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड और अन्य बनाम गूगल एलएलसी और अन्य]।

यह आदेश चैनल के निर्माता द्वारा नोटिस मिलने के बावजूद अदालत में पेश न होने के बाद जारी किया गया। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि चैनल ने बिना अनुमति के कश्यप की तस्वीरों, मनगढ़ंत वीडियो क्लिप और कथित समाचार खंडों का इस्तेमाल किया।

"किसी प्रसिद्ध संगठन या व्यक्तित्व के नकली यूट्यूब चैनल से भारी नुकसान और गलत सूचना फैलने की संभावना होती है क्योंकि इनमें संपादकीय नियंत्रण का अभाव होता है।"

Justice Tejas Karia

20 जून, 2025 को, न्यायालय ने गूगल को चैनल को बंद करने और अपलोडर की मूल सब्सक्राइबर जानकारी का खुलासा करने का प्रारंभिक आदेश दिया। गूगल द्वारा अनुपालन की पुष्टि के बाद, न्यायालय को विवरण प्रस्तुत किया गया।

उस खाते से जुड़े व्यक्ति को दी गई जानकारी के आधार पर एक सम्मन प्राप्त हुआ। रिकॉर्ड के अनुसार, प्रतिवादी ने ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचना दिए जाने के बावजूद न तो उपस्थिति दर्ज कराई और न ही कोई लिखित बयान दिया।

न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार, चैनल को कश्यप के नाम और उनकी तस्वीर का इस तरह से उपयोग करके बनाया गया था जिससे दर्शकों को यह विश्वास हो सकता था कि यह सामग्री कश्यप द्वारा ही बनाई गई है। न्यायालय ने आदेश दिया कि फ़ोटो, वीडियो और समाचार-शैली की क्लिप के इस तरह के बिना सहमति के उपयोग को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने प्रतिवादी को इसी तरह की नकल करने वाली सामग्री बनाने या प्रसारित करने, साथ ही कश्यप के नाम, छवि या तस्वीर का किसी भी तरह से उपयोग करने से रोकने का आदेश जारी किया।

वादी ने यह भी कहा कि वे हर्जाने के अपने दावे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। चूँकि गूगल ने पहले ही न्यायालय के पूर्व निर्देशों का पालन कर लिया था, इसलिए उसके विरुद्ध कोई और आदेश पारित नहीं किया गया।

[आदेश पढ़ें]

T_V__Today_Network_Limited___Anr__v__Google_LLC___Ors.pdf
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Delhi High Court makes injunction permanent in Anjana Om Kashyap deepfake case