Bar Council of India (BCI) 
वादकरण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीसीआई को आदेश दिया कि वह कोविड-19 के बीच एआईबीई की भौतिक परीक्षा के लिए एसओपी जारी करे

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एकल न्यायाधीश पीठ ने बीसीआई को परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पहले एसओपी जारी करने का निर्देश दिया।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) कोविड-19 महामारी के बीच 24 जनवरी, 2021 को अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) के भौतिक संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एकल न्यायाधीश पीठ ने बीसीआई को परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पहले एसओपी जारी करने का निर्देश दिया।

न्यायालय इस वर्ष की एआईबीई के ऑनलाइन मोड संचालन की मांग वाली अधिवक्ता पूरव मिड्ढा द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

पिछले साल, याचिका के जवाब में, बीसीआई ने अदालत को सूचित किया था कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से एआईबीई का आयोजन संभव नहीं था।

बीसीआई ने इस बिंदु पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से एआईबीई के संचालन के विकल्प को अस्वीकार कर दिया कि अधिकांश वकील मेट्रो शहरों या यहां तक कि क्लास -1 शहरों में नहीं रहते है और इस प्रकार इंटरनेट गति और कनेक्टिविटी के संबंध में मुद्दों का सामना करेंगे।

आज, एडवोकेट प्रीत पाल सिंह ने अदालत को सूचित किया कि एआईबीई 24 जनवरी को ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से होने वाला है।

बीसीआई के रुख को देखते हुए, याचिकाकर्ता, मिड्ढा ने प्रस्तुत किया कि वह इस तथ्य से सहमत होंगे अगर COVID-19 स्थिति को देखते हुए वकीलों के निकाय द्वारा एक SOP जारी की जाये

इस प्रकार याचिका एसओपी जारी करने के लिए बीसीआई को एक निर्देश के साथ निस्तारित कर दी गयी।

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Delhi High Court orders BCI to issue SOP for physical conduct of AIBE amid COVID-19