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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शहर के बाजारों और दुकानों में चाइनीज मांझा की बिक्री की जांच करने का आदेश दिया

अदालत ने इन माँजो से हुई दुर्घटनाओं में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को राष्ट्रीय राजधानी में बाजारों और दुकानों में चीनी मांझा के निर्माण, बिक्री और भंडारण की जांच करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपराध शाखा को आदेश दिया कि वह मांझा का कारोबार करने वाले आयातकों, व्यापारियों और दुकानदारों की जांच करे और अदालत को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपे।

न्यायमूर्ति सिंह ने इन माँझों के कारण हुई दुर्घटनाओं में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

कोर्ट को बताया गया कि इनमें से कई लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी धागे ने उनका गला काट दिया। यह भी कहा गया कि मांझा पक्षियों और जानवरों के लिए भी हानिकारक है।

इस मामले पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पतंगबाजी ज्यादातर बच्चों और युवा वयस्कों द्वारा की जाती है, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का कर्तव्य है कि ये खतरनाक माँझे बाजार में उपलब्ध न हों।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के साथ-साथ मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी संचार के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी मौतें हो रही हैं।

इसलिए, इसने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इन धागों के इस्तेमाल के लिए दर्ज एफआईआर की स्थिति और क्या मामलों में चार्जशीट दायर की गई है, की स्थिति का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट दर्ज करे।

बेंच ने दिल्ली पुलिस से सवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटरसाइकिलों पर प्लास्टिक गार्ड लगाने के लिए एक सलाह जारी करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए भी कहा।

इस मामले पर अब 12 अप्रैल को विचार किया जाएगा।

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Delhi High Court orders Delhi Police to investigate sale of Chinese manjha in city's markets and shops