दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 25 मई तक स्थगित कर दिए, जो पहले 9 मई को होने थे।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने पारित किया।
न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें वह दिल्ली में विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनावों की निगरानी कर रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनावों के लिए कड़कड़डूमा न्यायालय में सुरक्षा तैनात करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति, वकील या गैर-वकील समूह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जो चुनावों के सुचारू संचालन में व्यवधान या बाधा उत्पन्न कर सकता है।
दिल्ली में साकेत और शाहदरा एसोसिएशन को छोड़कर सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 21 मार्च को संपन्न हुए। शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने हाल ही में न्यायालय परिसर में सुरक्षा की कमी को उजागर किया था।
न्यायमूर्ति सिंह द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं पर विचार करते हुए न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनावों के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई की पिछली तारीख पर न्यायालय ने उम्मीदवारों द्वारा यह दलील भी दर्ज की कि वे ईवीएम के उपयोग की लागत वहन करने के लिए तैयार हैं। उम्मीदवारों के अनुरोध पर न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि मतगणना के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के केवल एक अधिकृत प्रतिनिधि को ही न्यायालय में आने की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवार के समर्थन में खड़े सभी मतदाता न्यायालय परिसर के बाहर रहेंगे।
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Delhi High Court postpones Shahdara Bar Association elections to May 24