Delhi High Court 
वादकरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएफआई के पूर्व प्रमुख ई अबूबकर को जेल की बजाय हाउस अरेस्ट करने की याचिका खारिज की

उन्होंने चिकित्सा आधार पर यह कहते हुए जमानत मांगी कि वह एक सेवानिवृत्त शिक्षक है और एक वरिष्ठ नागरिक हैं जो कई दुर्लभ चिकित्सा बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनमें से एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व प्रमुख एरापुंगल अबुबकर को जेल में बंद करने के बजाय घर में नजरबंद करने का आदेश पारित नहीं करेगा।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने हालांकि कहा कि वह चिकित्सकीय आधार और बेहतर इलाज के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए अबुबकर की याचिका पर विचार करेगी।

अदालत ने, इसलिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया और मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने NIA और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को अबुबकर के निदान और उपचार की आवश्यकता के बारे में सूचित करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर अबुबकर को एम्स में स्कैन के लिए 2024 तक इंतजार करना पड़े तो यह पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा।

अबूबकर, जो केरल के कोझिकोड के एक गांव से आता है, आइडियल स्टूडेंट्स लीग, जमात-ए-इस्लामी और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे संगठनों में सक्रिय था।

उन्हें 22 सितंबर को एनआईए ने गिरफ्तार किया था और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया था। वह 6 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है।

उन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी, यह तर्क देते हुए कि वह एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक और कई गंभीर और दुर्लभ चिकित्सा बीमारियों से पीड़ित एक वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनमें से एक कैंसर का एक दुर्लभ रूप है जिसे "गैस्ट्रोओसोफेगल जंक्शन एडेनोकार्सिनोमा" कहा जाता है।

याचिका में कहा गया है कि वह उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दृष्टि की हानि, तंत्रिका तंत्र आदि के साथ-साथ पार्किसन रोग से भी पीड़ित हैं, जिसके लिए उनका 2019 से विशेष कैंसर अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

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Delhi High Court refuses plea to place former PFI chief E Abubacker under house arrest instead of jail