दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हैदराबाद और चेन्नई में 19 नवंबर से होने वाली कार रेसिंग प्रतियोगिता 'इंडियन रेसिंग लीग' पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। [नवजीत हरजिंदर गढ़ोक बनाम यूओआई और अन्य]।
वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने दौड़ आयोजित करने के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्देश देने की मांग की।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री याचिकाकर्ता, जो एक निवेशक, शेयरधारक, एक निदेशक और मामले के चौथे प्रतिवादी के अन्य घटकों के बीच एक गंभीर प्रबंधकीय विवाद का सुझाव देती है।
इसलिए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चुनौती पर विचार करने या घटना में हस्तक्षेप करने का कोई उचित औचित्य नहीं पाया और इसलिए, याचिका को खारिज कर दिया।
इंडियन रेसिंग लीग एक शहर-आधारित कार रेसिंग चैंपियनशिप है जिसमें लीग-शैली के प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करने वाली 6 टीमें शामिल हैं।
लीग चार सप्ताहांतों में दो शहरों- हैदराबाद और चेन्नई में आयोजित की जाएगी। हैदराबाद लेग 19 नवंबर से शुरू होगा।
याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से चौथे प्रतिवादी (लीग के आयोजक) द्वारा बैठकें आयोजित करने और विभिन्न प्रस्तावों को पारित करने के तरीके के संबंध में एक शिकायत की।
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Delhi High Court refuses to stay 'Indian Racing League' scheduled for November 19