दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिख समुदाय के खिलाफ न्यूज चैनल द्वारा दुष्प्रचार और मनगढ़ंत मुहिम चलाने के खिलाफ दायर याचिकाओं मे आजतक, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगी
सुखदेव सिंह ढींडसा, राज्यसभा के सदस्य और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके की याचिकाओं ने अधिकारियों से नकली समाचारों पर लगाम लगाने और जवाबदेही उपायों को स्थापित करने के लिए एक दिशा-निर्देश मांगा है।
याचिकाओं में चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी किये।
याचिकाओं के लिए कार्रवाई का कारण, यह कहा गया है, आजतक की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कृषि कानूनों के प्रदर्शनकारियों ने राम जन्मभूमि मंदिर पर उत्तर प्रदेश की झांकी के शिखर को उजाड़ दिया।
.. 26.01.2021 की घटनाओं के अनुसार, कुछ मीडिया घरानों (अर्थात AAJ TAK) ने अपने संबंधित समाचार चैनलों YouTube और ऐसे अन्य डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सहित विभिन्न अपराधों के माध्यम से निरंतर प्रसार और असत्यापित वीडियो के निरंतर प्रसारण के द्वारा सिख समुदाय पर एक आक्रामक और संभावित घातक सांप्रदायिक हमला किया है।
याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि आजतक द्वारा लगाए गए आरोप असत्य, निराधार और फंतासी कल्पना का एक संकेत हैं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और संवेदनशील वीडियो के प्रसार के माध्यम से सिख समुदाय की गरिमा, शील और सद्भावना को प्रभावित हुई है।
.. विशेष रूप से एक समुदाय विशेष के खिलाफ निर्देशित अभियान ऐसे समय में जब सार्वजनिक भावनाएं भड़क रही हैं, इससे समुदाय के लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को खतरे में डालने सहित विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सिख समुदाय के खिलाफ निर्देशित एक शातिर अभियान, विशेष रूप से ऐसे समय में जब सार्वजनिक भावनाओं को भड़काया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जानलेवा, संपत्ति और स्वतंत्रता का संकट हो सकता है।
मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
याचिकाएं अधिवक्ता परमिंदर सिंह गोइंडी, बीएस बग्गा और नवीन चौधरी के माध्यम से दायर की गई थीं।
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