AIIMS, New Delhi 
वादकरण

[ब्रेकिंग] दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स नर्स यूनियन को अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने से रोका

यह आदेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा एक याचिका में पारित किया गया था।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एम्स नर्स यूनियन को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने से रोक दिया (एम्स बनाम एम्स नर्स यूनियन)।

न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश खंडपीठ ने एक आदेश पारित किया, जिसमें यह ध्यान दिया गया कि अधिकारियों द्वारा संघ की शिकायतों पर विचार किया जा रहा था।

अदालत ने कहा, "अगले आदेश तक हड़ताल जारी रखने पर प्रतिवादी को रोक दिया गया है।"

यह आदेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा एक याचिका में पारित किया गया था।

याचिका में नोटिस जारी कर कोर्ट ने संघ से जवाब मांगा।

एम्स ने तर्क दिया कि हड़ताल अवैध थी और धारा 22 के संदर्भ में छह सप्ताह का कोई नोटिस नहीं दिया गया इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन थी।

एडवोकेट वीएसआर कृष्णा के माध्यम से, एम्स ने कहा कि हड़ताल ने एम्स कर्मचारियों द्वारा ऐसी किसी भी कार्रवाई को प्रतिबंधित करने वाले डिवीजन बेंच के आदेश का भी उल्लंघन किया। यह कहा गया था कि आदेश के अनुसार, एम्स परिसर में कोई नारेबाजी, धरना नहीं हो सकता है।

आगे यह तर्क दिया गया कि एम्स एक सार्वजनिक उपयोगिता है, इसकी नर्सों द्वारा जारी हड़ताल सार्वजनिक हित के खिलाफ थी।

अदालत को यह भी बताया गया कि नर्सों द्वारा उठाए गए सभी शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक देखा जा रहा था।

यह कहते हुए कि नर्सों ने अपने निपटान में कानूनी उपचार किया, कृष्ण ने आग्रह किया,

".. प्रतिवादियों को निर्देश दे काम पर वापस जाये....विशेष रूप से वर्तमान समय मे"

कल, AIIMS नर्स यूनियन कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई, जिसमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत भुगतान निर्धारण और महिला नर्सों के लिए 80% आरक्षण शामिल था।

एम्स ने आज अदालत को बताया कि छठे वेतन आयोग से संबंधित नर्सों की मांग के समाधान में इसकी कोई भूमिका नहीं थी और हड़ताल एक दबाव बनाने वाली रणनीति थी।

इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2021 को होगी।

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[BREAKING] Delhi High Court restrains AIIMS Nurses Union from continuing with indefinite strike