Delhi High Court
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वादकरण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक शौचालयों के उचित रखरखाव के लिए याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शहर के सार्वजनिक शौचालयों के उचित रखरखाव की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इन सुविधाओं की सफाई की जाए और इस पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए।

मामले की सुनवाई अब 23 मई को होगी।

अधिवक्ता बांके बिहारी के माध्यम से जनसेवा वेलफेयर सोसाइटी नामक एक पंजीकृत सोसायटी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों के खराब रखरखाव और स्वच्छता की कमी के कारण आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसने कहा कि स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों को बनाए रखने की जिम्मेदारी इलाके के नागरिक अधिकारियों के कंधों पर है जो राज्य के साधन हैं।

पीआईएल ने कहा, "इस प्रकार, स्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालयों की सुविधा न देना भारत के संविधान के भाग III के अनुच्छेद 21, भाग III के तहत किए गए वादे के अनुसार बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 4 7 के माध्यम से, राज्य को आम लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कार्य के साथ-साथ सशक्त बनाया गया है और सार्वजनिक मूत्रालय इस प्रयास के केंद्र में हैं।"

इसलिए, इसने अधिकारियों को शहर के भीतर सभी उपलब्ध और सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि वे साफ और स्वच्छ हैं और पानी और बिजली की उचित आपूर्ति है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से राष्ट्रीय राजधानी में अधिक सार्वजनिक मूत्रालयों के निर्माण के लिए कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

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Delhi High Court seeks Central and Delhi governments' response on plea for proper maintenance of public toilets