Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023  
वादकरण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीएनएस में 'अप्राकृतिक अपराध' को शामिल न करने के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर नए कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो क्या बिना सहमति के समलैंगिकता अब भी अपराध है?

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत किसी भी व्यक्ति (पुरुष या महिला) के साथ गैर-सहमति से किए गए गुदामैथुन या अन्य 'अप्राकृतिक' यौन संबंधों को दंडित करने के प्रावधान को बाहर करने को चुनौती दी गई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील (सीजीएससी) अनुराग अहलूवालिया को मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने टिप्पणी की कि नए आपराधिक संहिता में अपराध का कोई प्रावधान ही नहीं है।

पीठ ने टिप्पणी की, "इसमें कोई प्रावधान नहीं है। यह वहां है ही नहीं। वहां कुछ तो होना चाहिए। सवाल यह है कि अगर यह वहां नहीं है, तो क्या यह अपराध है? अगर कोई अपराध नहीं है और अगर इसे मिटा दिया जाता है, तो यह अपराध नहीं है... [दंड की] मात्रा हम तय नहीं कर सकते, लेकिन अप्राकृतिक यौन संबंध जो सहमति के बिना है, उसका ध्यान विधायिका को रखना चाहिए।"

अहलूवालिया ने कहा कि उन्होंने मामले को उच्चतम स्तर पर उठाया है और निर्देश लेकर वापस आएंगे।

उन्होंने कहा, "हम नोटिस जारी किए बिना निर्देश प्राप्त करेंगे। अगर कोई विसंगति या चूक है भी... तो अदालतें कितना हस्तक्षेप कर सकती हैं, यह भी देखा जाना चाहिए क्योंकि यह एक नया अधिनियम है। मैंने इसे उच्चतम स्तर पर उठाया है।"

Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela

सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के नवतेज सिंह जौहर फैसले में धारा 377 आईपीसी के तहत सहमति से यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।

शीर्ष न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले में कहा था, "धारा 377 के प्रावधान वयस्कों के खिलाफ गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों, नाबालिगों के खिलाफ शारीरिक संभोग के सभी कृत्यों और पशुता के कृत्यों को नियंत्रित करना जारी रखेंगे।"

इस साल जुलाई में बीएनएस ने आईपीसी की जगह ले ली।

बीएनएस के तहत "अप्राकृतिक यौन संबंध" के गैर-सहमति वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

धारा 377 आईपीसी के समकक्ष की अनुपस्थिति की आलोचना की गई है क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी पुरुष या ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ बलात्कार किया जाता है तो उसे लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है।

आज उच्च न्यायालय अधिवक्ता गंटाव्या गुलाटी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें तर्क दिया गया था कि नए कानूनों के लागू होने से कानूनी खामियां पैदा हुई हैं।

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Delhi High Court seeks Centre's stand on PIL against exclusion of 'unnatural offences' in BNS