Amazon, Future and Delhi High Court 
वादकरण

दिल्ली HC ने फ्यूचर-रिलायंस डील के खिलाफ पारित किए गए इमरजेंसी अवार्ड को बरकरार रखते हुए फ्यूचर पर 20 लाख का जुर्माना लगाया

कोर्ट ने किशोर बियानी और अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उन्हें सिविल जेल में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए।

Bar & Bench

अमेज़न के लिए एक बड़ी जीत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ पारित इमरजेंसी अवार्ड को बरकरार रखा

कोर्ट ने फ्यूचर पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया जाना है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेआर मिड्ढा की एकल न्यायाधीश पीठ ने पारित किया जिन्होने कहा फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कूपन, किशोर बियानी और अन्य लोगों ने इमरजेंसी अवार्ड का उल्लंघन किया।

कोर्ट ने किशोर बियानी और अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उन्हें सिविल जेल में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए।

बियानी की संपत्ति की कुर्की का निर्देशन, कोर्ट ने उनकी संपत्ति का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

इसने आगे कहा कि इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के संबंध में ग्रुप ऑफ कंपनी के सिद्धांत को सही ठहराया था। इस प्रकार, फ्यूचर रिटेल-रिलायंस सौदे के लिए दी गई मंजूरी को वापस लेने के लिए फ्यूचर ग्रुप को अधिकारियों से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।

फ्यूचर ग्रुप को निर्देश दिया गया है कि वह रिलायंस के साथ सौदे को आगे बढ़ाने में कोई कोताही न बरतें। किशोर बियानी और अन्य को अप्रैल में सुनवाई की अगली तारीख पर उच्च न्यायालय में पेश होना है।

कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को 25 अक्टूबर, 2020 के बाद रिलायंस सौदे के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को रिकॉर्ड में रखने का भी निर्देश दिया है।

पिछले महीने, एकल न्यायाधीश ने इस आदेश की घोषणा तक फ्यूचर रिटेल-रिलायंस सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा बाद में यथास्थिति पर रोक लगा दी गई थी।

यथास्थिति पर स्थगन आदेश के खिलाफ अमेज़न की अपील वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

जस्टिस मिड्ढा के समक्ष, अमेज़ॅन ने तर्क दिया था कि फ्यूचर ग्रुप, किशोर बियानी के साथ-साथ अन्य प्रवर्तकों और निदेशकों ने मध्यस्थता कार्यवाही में उनकी भागीदारी के बावजूद जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से इमरजेंसी अवार्ड की अवज्ञा की थी।

इमरजेंसी अवार्ड ने फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन को रिलायंस के साथ लेन-देन के संबंध में 29 अगस्त, 2020 के बोर्ड प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से रोक दिया था।

दूसरी ओर, एफआरएल ने तर्क दिया है कि इमरजेंसी अवार्ड एक अशक्तता थी।

अमेज़न के खिलाफ एफआरएल सूट में सिंगल जज द्वारा दिए गए प्रथम द्रष्ट्या व्यू पर भरोसा करते हुए, एफआरएल ने तर्क दिया कि अमेज़ॅन और एफआरएल के बीच कोई मध्यस्थता अनुबंध या अनुबंध की गोपनीयता नहीं थी।

यह भी बताया गया कि एकल न्यायाधीश ने पहले ही यह कहा था कि रिलायंस के साथ लेनदेन को मंजूरी देने वाला बोर्ड प्रस्ताव मान्य था।

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[BREAKING] Delhi High Court upholds Emergency Award passed against Future-Reliance deal, imposes 20 lakh costs on Future