Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi 
वादकरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने गांधी परिवार, आप के कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल मे स्थानांतरित करने के आईटी विभाग के फैसले को बरकरार रखा

आयकर अधिकारियों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी (आप) के टैक्स असेसमेंट को फेसलेस असेसमेंट से अपने सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर कर दिया था।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी (आप) के टैक्स असेसमेंट को फेसलेस असेसमेंट से उसके सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने के आयकर अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा।

जस्टिस मनमोहन और दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने 15 मार्च को इसे सुरक्षित रखने के बाद आज आदेश पारित किया।

विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है।

गांधी और आप के अलावा, कोर्ट ने संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग इंडियन और जवाहर भवन ट्रस्ट के असेसमेंट ट्रांसफर करने के फैसले को भी बरकरार रखा।

ये सभी गैर-लाभकारी संगठन गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं।

गांधी परिवार ने अपनी याचिकाओं में प्रधान आयकर आयुक्त के फैसले को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उनके आकलन हथियारों के सौदागर संजय भदारी के मामले में "खोज और जब्ती" के आधार पर स्थानांतरित किए गए थे, लेकिन उनका उनसे कोई लेना-देना नहीं है।

उनका तर्क था कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामले ही फेसलेस मूल्यांकन से बाहर हो जाते हैं और फिर भी, उन्हें संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को चिह्नित किया जाता है, न कि केंद्रीय सर्कल को।

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने गांधीवाद के लिए तर्क दिया फेसलेस मूल्यांकन नियम है क्योंकि यह मानव संपर्क और अस्वास्थ्यकर अभ्यास के दायरे से बचता है।

इस बीच, आप ने प्रस्तुत किया कि आईटी विभाग का निर्णय मनमाना और अनुचित था और वैधानिक प्रावधानों के पूर्ण उल्लंघन में आदेश पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है और इसलिए उनके मूल्यांकन को स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं है।

आईटी विभाग ने कहा कि इन सभी मामलों में स्थानांतरण शहर के भीतर थे और जब स्थानांतरण एक शहर से दूसरे शहर में होता है, तो आईटी अधिकारी को निर्धारिती की सुनवाई करनी होती है।

उन्होंने आगे कहा कि भले ही फेसलेस असेसमेंट अस्तित्व में आ गया है, लेकिन यह आयकर अधिनियम की धारा 127 के तहत उपलब्ध हस्तांतरण की शक्तियों को कम या पूर्ववत नहीं करता है।

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Delhi High Court upholds IT Department decision to transfer tax assessment of Gandhis, AAP to central circle