Umar Khalid with Delhi High court 
वादकरण

[ब्रेकिंग] दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला कल

खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और यूएपीए की कई धाराओं के आरोप में गिरफ्तार किया था।

Bar & Bench

दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ यह फैसला सुनाएगी।

कोर्ट ने 9 सितंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

खालिद ने इस साल की शुरुआत में निचली अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उन्हें सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की कई धाराओं का आरोप लगाया गया था।

तब से वह जेल में ही है।

हाईकोर्ट में दलीलें 20 दिनों से अधिक समय तक चलीं।

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