दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदिपुरुष फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) की तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया।
जस्टिस तारा वितस्ता गंजू और अमित महाजन की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है और इस पर 30 जून को विचार किया जाएगा।
याचिकाकर्ता-संगठन हिंदू सेना की ओर से पेश वकील ने खंडपीठ को बताया कि फिल्म में कई विवादास्पद दृश्य हैं जो अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को भी प्रभावित कर रहे हैं।
वकील ने कहा, "फिल्म भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। यहां तक कि नेपाल ने भी फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है।"
हालांकि, बेंच ने जवाब दिया कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है और इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है।
न्यायमूर्ति गंजू ने कहा, "सर, कोई जल्दी नहीं है। कृपया 30 जून को वापस आएं।"
प्रभास, सैफ अली खान और कृति सनोन जैसे सितारों वाली यह फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तब से, कई लोगों ने फिल्म के कुछ संवादों और हनुमान और रावण जैसे महाकाव्य पात्रों के चित्रण पर आपत्ति जताई है।
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वर्तमान जनहित याचिका दायर कर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
दलील के अनुसार, भगवान राम, सीता, हनुमान और रावण जैसे हिंदू देवताओं और पात्रों को गलत तरीके से चित्रित किया गया है और फिल्म में उनका वर्णन महाकाव्य रामायण में वर्णित वर्णन के विपरीत है।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
"No urgency": Delhi High Court refuses urgent listing of plea by Hindu Sena to ban movie Adipurush