Umar Khalid with Delhi High court  
वादकरण

दिल्ली दंगा साजिश मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा कि वह 29 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति अमित शर्मा द्वारा मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद यह मामला न्यायमूर्ति कैत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। दरअसल, न्यायमूर्ति शर्मा ने दिल्ली दंगों के आरोपियों द्वारा दायर सभी जमानत याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। तब से वह जेल में है।

यह दूसरी बार है जब उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

ट्रायल कोर्ट ने पहली बार मार्च 2022 में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसने अक्टूबर 2022 में भी उसे राहत देने से इनकार कर दिया, जिससे उसे शीर्ष अदालत में अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया।

मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। उसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष उसकी याचिका को 14 बार स्थगित किया गया।

14 फरवरी, 2024 को उसने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ 14 फरवरी को मामले की सुनवाई करने वाली थी, जब खालिद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय को सूचित किया कि जमानत याचिका वापस ली जा रही है।

सिब्बल ने कहा था, "परिस्थितियों में बदलाव के कारण हम याचिका वापस लेना चाहते हैं और उचित राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करना चाहते हैं।"

28 मई को ट्रायल कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।

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Delhi Riots conspiracy case: Delhi High Court seeks police reply to Umar Khalid bail plea