Delhi High Court
Delhi High Court 
वादकरण

[दिल्ली दंगे] दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 को जमानत दी, 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज की

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक दंगा और हत्या के मामले में दो लोगों को जमानत दे दी और दो अन्य की जमानत खारिज कर दी। [राज्य बनाम शाहनवाज, आदि]।

जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद ने सादिक और इरशाद अली की याचिकाओं को खारिज करते हुए शानावाज और मोहम्मद अय्यूब को जमानत दे दी।

3 सितंबर को, कोर्ट ने पांच आरोपी व्यक्तियों को जमानत देते हुए कहा था कि विरोध करने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में एक मौलिक कद रखता है।

इसलिए, विरोध करने के एकमात्र कार्य को इस अधिकार का प्रयोग करने वालों की कैद को सही ठहराने के लिए एक हथियार के रूप में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा था, "यह सुनिश्चित करना न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है कि राज्य की शक्ति से अधिक होने की स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कोई मनमाने ढंग से वंचित न हो।"

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के साथ विशेष रूप से पढ़ी गई धारा 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) अस्पष्ट साक्ष्य और सामान्य आरोपों के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है।

आदेश मे कहा गया कि, "जब ज़मानत देने या ज़मानत न देने की स्थिति में भीड़ होती है, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संकोच करना चाहिए कि गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य गैर-कानूनी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समान आशय रखता है।"

इसने यह भी कहा कि न्यायालय द्वारा प्रत्येक आरोपी की ओर से अपराध की एक छत्र धारणा नहीं हो सकती है, और हर निर्णय तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करके लिया जाना चाहिए।

"इसलिए, यह सिद्धांत अत्यधिक महत्व प्राप्त करता है जब न्यायालय जमानत देने या अस्वीकार करने के प्रश्न पर विचार करता है।"

कोर्ट ने इस मामले के पांचों आरोपियों के व्यक्तिगत मामलों की भी जांच की, जो हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की कथित हत्या से संबंधित थे।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[Delhi Riots] Delhi High Court grants bail to 2, rejects bail to 2 others